Punjab and Haryana High Court issues strict directives पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का सख्त निर्देश- जान की आशंका जताने वाले जोड़ों को तुरंत प्रभाव से सुरक्षा दें अधिकारी

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का सख्त निर्देश- जान की आशंका जताने वाले जोड़ों को तुरंत प्रभाव से सुरक्षा दें अधिकारी

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Punjab and Haryana High Court issues strict directives

Punjab and Haryana High Court issues strict directives : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि विवाह करने वाले जोड़ों या किसी भी नागरिक द्वारा जीवन पर खतरे की आशंका जताए जाने पर सुरक्षा प्रदान करने में देरी करना उनके जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है यह असांविधानिक है। सुरक्षा तुरंत दी जानी चाहिए और बाद में जांच की जा सकती है। यदि सुरक्षा से इनकार किया जाता है, तो वह आदेश विस्तृत और कारणयुक्त होना चाहिए। कोर्ट ने जोड़े को सुरक्षा मुहैया करवाने का हरियाणा सरकार को आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने अधिकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि यदि सुरक्षा देने में देरी के कारण किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है, तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। एक नवविवाहित दंपति ने लड़की के परिवार से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा मांगी थी।

19 अक्तूबर को आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राज्य के वकील ने अदालत में कहा कि आवेदन अभी हाल ही में मिला है और उचित निर्णय लिया जाएगा। अदालत ने इस ब्यान को गैर-जिम्मेदाराना व अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि सुरक्षा देना या न देना एसएचओ की मर्जी पर निर्भर नही हो सकता, यह कानूनन सही नहीं है।